“सही दवा-शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार”: बेमेतरा में खाद्य और औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई
बेमेतरा, 08 मई 2026 छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे 15 दिवसीय विशेष अभियान “सही दवा-शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार” के तहत बेमेतरा जिले में सघन जांच अभियान जारी है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर 27 अप्रैल से शुरू हुआ यह अभियान 11 मई तक संचालित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री व औषधियां उपलब्ध कराना है।
शिक्षण संस्थानों में जागरूकता और अस्पतालों का निरीक्षण
अभियान के तहत औषधि प्रकोष्ठ की टीम ने शासकीय नवीन महाविद्यालय, बेरला में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें विद्यार्थियों को निम्नलिखित विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई:
- नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव और रोकथाम।
- कोटपा एक्ट (COTPA) 2003 के कड़े प्रावधान।
- एंटीमाइक्रोबियल रजिस्टेंस (AMR) का खतरा।
इसके साथ ही, सिविल अस्पताल बेमेतरा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरला के औषधि स्टोर का गहन निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने संचालकों को औषधि नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी।
कैंटीन से लेकर गुपचुप ठेलों तक की जांच
खाद्य प्रकोष्ठ की टीम ने जिला चिकित्सालय के कैंटीन और पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) के किचन का जायजा लिया। मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता और भंडारण मानकों की जांच की गई। इसके अलावा जिले के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकानों और चाट सेंटरों पर औचक निरीक्षण किया गया।
महत्वपूर्ण कार्रवाई:
- नमूने जब्त: सोयाबड़ी, मसाला, चॉकलेट, फ्रूट ड्रिंक्स और कुक्ड सॉस सहित कुल 06 खाद्य नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
- कठोर निर्देश: एक्सपायर्ड सामान बेचने वालों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है।

फलों को पकाने में रसायनों के उपयोग पर रोक
गर्मी के मौसम को देखते हुए टीम ने फल दुकानों और कोल्ड स्टोरेज का भी निरीक्षण किया। दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि:
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- फलों को पकाने के लिए किसी भी प्रकार के हानिकारक रसायनों का प्रयोग न करें।
- सड़े-गले फलों को तत्काल हटा दें।
- स्वच्छता के लिए हैंड ग्लव्स और हेड कैप का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।
प्रशासन की अपील: > खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के नागरिकों से आग्रह किया है कि कोई भी खाद्य सामग्री या दवा खरीदने से पहले उसकी ‘निर्माण तिथि’ (Manufacturing Date) और ‘अवसान तिथि’ (Expiry Date) अनिवार्य रूप से चेक करें।
