भ्रामक खबरों पर बेमेतरा नगर पालिका का कड़ा रुख; अवैध प्लॉटिंग के आरोपों का किया खंडन, 49 को नोटिस जारी
बेमेतरा, 23 मई 2026:
नगर पालिका परिषद बेमेतरा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग को लेकर स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित खबरों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) द्वारा एक आधिकारिक खंडन पत्र जारी करते हुए समाचारों को पूरी तरह से भ्रामक, तथ्यहीन और जनमानस में भ्रम फैलाने वाला बताया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूरी कार्रवाई नियमों के तहत की जा रही है और किसी भी रसूखदार को बचाने या नाम छुपाने का आरोप पूरी तरह निराधार है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, आगामी 18 मई 2026 को स्थानीय दैनिक समाचार पत्र “पत्रिका” में “कोबिया में कृषि भूमि समतल कर अवैध प्लॉटिंग, 51 लोगों की सूची से रसूखदार का नाम गायब” शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित किया गया था। इस खबर में आरोप लगाया गया था कि प्रशासन अवैध प्लॉटिंग करने वाले कुछ रसूखदार लोगों को संरक्षण दे रहा है और उनके नाम सूची से गायब कर दिए गए हैं। नगर पालिका परिषद ने इस खबर का खंडन करते हुए वास्तविक आंकड़े और तथ्यात्मक जानकारी सामने रखी है।
49 लोगों को नोटिस जारी, जांच प्रक्रियाधीन
मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार:
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- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 812/भू-अ./2026 दिनांक 21 अप्रैल 2026 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है।
- बेमेतरा, कोबिया, मौहभाठा एवं सिंघौरी क्षेत्र के हल्का पटवारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के आधार पर कुल 49 व्यक्तियों को अवैध प्लॉटिंग के संबंध में नोटिस जारी किया गया है, न कि 51 लोगों को।
- नोटिस प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से 4 लोगों ने अब तक अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है। प्रशासन द्वारा इन सभी प्रकरणों की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है।
नगर पालिका प्रशासन का बयान:
“कथित 51 लोगों की सूची में से किसी रसूखदार व्यक्ति का नाम छुपाए जाने जैसी बात पूरी तरह तथ्यहीन है। प्रशासन द्वारा हल्का पटवारी से प्राप्त प्रामाणिक जानकारी और जांच के आधार पर ही पूरी पारदर्शिता के साथ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।”
रजिस्ट्री और बिजली तारों पर स्थिति साफ की
समाचार पत्र में उठाए गए अन्य बिंदुओं पर भी नगर पालिका परिषद ने तकनीकी व विधिक स्थिति स्पष्ट की है:
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- भूखंडों की रजिस्ट्री: प्रशासन ने बताया कि जमीनों की रजिस्ट्री ऑनलाइन बी-1 (B-1) और नक्शे के आधार पर सीधे उप पंजीयक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालय द्वारा की जाती है। शासन के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, 5 डिसमिल से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों की रजिस्ट्री पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। इसलिए इसे अवैध रूप से की गई रजिस्ट्री कहना गलत है।
- बांस-बल्ली के सहारे बिजली सप्लाई: खबर में उठाए गए बिजली के तारों के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया कि कई नए या अस्थाई क्षेत्रों में विद्युत खंभे (Electric Poles) उपलब्ध नहीं होने के कारण, नागरिक अस्थाई रूप से बांस-बल्ली के सहारे बिजली लाइन ले जाते हैं, जिसे लेकर विभाग सजग है।
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भ्रामक खबरों से दूर रहने की अपील
नगर पालिका परिषद बेमेतरा ने आम नागरिकों और भूखंड क्रेताओं से विशेष अपील की है कि वे सोशल मीडिया या समाचार पत्रों में आने वाली किसी भी प्रकार की अपुष्ट, भ्रामक और सनसनीखेज खबरों पर ध्यान न दें। किसी भी जमीन को खरीदने या उसके संबंध में जानकारी के लिए नगर पालिका या राजस्व विभाग के अधिकृत दस्तावेजों और आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन की वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
