Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

21/04/2026

​बेमेतरा: संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में धारा 163 लागू, धरना-प्रदर्शन पर अगले दो माह तक प्रतिबंध

बेमेतरा | 21 अप्रैल 2026 जिले में शांति, सुरक्षा और सुचारू कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला दंडाधिकारी सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के आसपास के क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कर दिया है।

​यह आदेश 17 अप्रैल 2026 से 15 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा।

प्रमुख पाबंदियां और नियम

​प्रशासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (जो पहले धारा 144 के रूप में जानी जाती थी) के तहत निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए गए हैं:

  • प्रतिबंधित परिधि: कार्यालय परिसर की 100 मीटर की सीमा को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।
  • प्रदर्शन पर रोक: इस दायरे में किसी भी प्रकार का जुलूस, धरना, आमसभा या प्रदर्शन पूरी तरह वर्जित होगा।
  • समूह प्रवेश: परिसर के भीतर एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ प्रवेश पर रोक रहेगी।
  • हथियार निषेध: सुरक्षा बलों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को घातक हथियार, विस्फोटक या धारदार वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं होगी (धार्मिक परंपरा के कृपाण को छूट प्राप्त है)।

क्यों लिया गया यह निर्णय?

​प्रशासन के अनुसार, संयुक्त जिला कार्यालय एक संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ खाद्य, आदिवासी विकास, कृषि, आबकारी और खनिज जैसे महत्वपूर्ण विभाग स्थित हैं।

​”यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में दिव्यांगजन, बुजुर्ग और महिलाएं अपने कार्यों के लिए आते हैं। धरना-प्रदर्शनों के कारण आम जनता को भारी असुविधा होती है और शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, जिसे देखते हुए यह सुरक्षात्मक कदम उठाया गया है।”

 

अनुमति की अनिवार्यता

​यदि कोई संगठन रैली या सभा करना चाहता है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आवेदन में कार्यक्रम का स्थान, समय और विवरण स्पष्ट करना होगा। साथ ही, लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) की अनुमति आवश्यक होगी।

उल्लंघन पर होगी जेल

​जिला दंडाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 (पुरानी धारा 188 IPC) के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश एकपक्षीय रूप से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *