तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध: छत्तीसगढ़ शासन की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार बेमेतरा सहित पूरे राज्य में डेयरी एनालॉग (नकली पनीर) और गैर-दुग्ध खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय पर रोक लगा दी गई है।
उद्देश्य: उपभोक्ताओं को भ्रमित होने से बचाने और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
प्रतिबंधित उत्पाद: वे उत्पाद जो देखने, नाम, पैकेजिंग या प्रस्तुति में असली दुग्ध उत्पादों जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा (वेजिटेबल फैट), वनस्पति तेल या अन्य गैर-दुग्ध अवयवों का उपयोग किया जाता है (जैसे- नकली पनीर, क्रीम, मक्खन आदि)।
खाद्य कारोबार संचालकों के लिए निर्देश
बेमेतरा जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई प्रतिष्ठान, डेयरी, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे प्रतिबंधित उत्पादों का बिल्कुल भी इस्तेमाल, भंडारण या विक्रय न करें।
जिला खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जिलेभर में विशेष निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा।
नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नागरिकों और उपभोक्ताओं के लिए अपील
शिकायत करें: यदि किसी दुकान या प्रतिष्ठान में नकली या भ्रामक डेयरी उत्पादों का निर्माण या बिक्री की जा रही है, तो इसकी तुरंत सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दें।
सावधानी बरतें: उपभोक्ता खाद्य पदार्थ खरीदते समय उसके लेबल, उसमें प्रयुक्त सामग्री (इन्ग्रीडिएंट्स) और वास्तविक स्वरूप की अच्छी तरह जांच-परख करें तथा केवल मानक एवं विधिसम्मत उत्पादों का ही उपयोग करें।