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23/04/2026

​छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 26 अप्रैल को: परीक्षा केंद्रों पर कड़ाई, 9:30 बजे बंद हो जाएंगे दरवाजे

बेमेतरा | 23 अप्रैल 2026 छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा आयोजित कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आगामी 26 अप्रैल को होने वाली इस परीक्षा में प्रदेश के लगभग 2.47 लाख अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। प्रशासन ने नकल रोकने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त गाइडलाइन्स जारी की हैं।

समय का रखें विशेष ध्यान

​परीक्षा का समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक निर्धारित है। हालांकि, अभ्यर्थियों को समय प्रबंधन को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी:

  • गेट क्लोजिंग टाइम: सुबह 09:30 बजे परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा।
  • रिपोर्टिंग: पहचान सत्यापन और फ्रिस्किंग (जांच) के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है।

बेमेतरा के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

​बेमेतरा जिले में इस परीक्षा के लिए कोई केंद्र नहीं बनाया गया है। जिले के अभ्यर्थियों को अन्य 16 जिलों में आवंटित केंद्रों पर जाना होगा। जिला प्रशासन ने अपील की है कि परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र में अंकित जिले और केंद्र की लोकेशन पहले से जांच लें ताकि अंतिम समय में अफरा-तफरी न हो।

सख्त ड्रेस कोड और प्रतिबंध

​व्यापम ने परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ‘ड्रेस कोड’ लागू किया है:

  • क्या पहनें: हल्के रंग के, आधी बांह (Half Sleeves) वाले कपड़े और चप्पल।
  • क्या न पहनें: गहरे रंग के कपड़े (काला, गहरा नीला, जामुनी, मैरून आदि) प्रतिबंधित हैं। जूते पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी।
  • वर्जित वस्तुएं: मोबाइल, घड़ी, पर्स, बेल्ट, स्कार्फ, टोपी और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या आभूषण (कान के बुंदे आदि) पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।
  • जरूरी सामग्री: परीक्षार्थी अपने साथ केवल काला या नीला बॉल प्वाइंट पेन और प्रवेश पत्र ले जा सकेंगे।

धार्मिक पोशाक पर निर्देश

​जो अभ्यर्थी धार्मिक या सांस्कृतिक अनिवार्य पोशाक पहनकर आएंगे, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को केंद्र पर सामान्य समय से भी जल्दी पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।

चेतावनी: नियमों का उल्लंघन करने या अनुचित साधनों (नकल) का उपयोग करने पर अभ्यर्थी की पात्रता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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