बेमेतरा: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, कोटपा एक्ट के तहत 18 प्रकरण दर्ज
बेमेतरा, 13 अप्रैल 2026: जिले में कानून व्यवस्था और जन-स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बेमेतरा पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) श्री रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसा गया।
कोटपा एक्ट के तहत 18 मामले दर्ज
अभियान के दौरान पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान कर नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की। इसके तहत थाना बेरला में 06 प्रकरण और चौकी संबलपुर में 12 प्रकरण, इस प्रकार कुल 18 मामले दर्ज किए गए। पुलिस का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त बनाना और आम नागरिकों को इसके दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करना है।
यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी चला हंटर
धूम्रपान के विरुद्ध कार्रवाई के साथ-साथ पुलिस ने यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर भी सख्ती दिखाई। बिना सीट बेल्ट, बिना लाइसेंस और लापरवाही से वाहन चलाने वाले 39 चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई, जिससे कुल 18,900 रुपये का समन शुल्क वसूला गया।
‘सशक्त ऐप’ से हुई वाहनों की जांच
तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने ‘सशक्त ऐप’ के जरिए 45 वाहनों की चेकिंग की। इसका मुख्य उद्देश्य चोरी या गुम हुए वाहनों का पता लगाना और संदिग्ध वाहनों की पहचान करना है।

अधिकारियों का मार्गदर्शन और टीम की सक्रियता
यह पूरी कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश कुमार यादव, डीएसपी (मुख्यालय) श्री राजेश कुमार झा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। मौके पर रक्षित निरीक्षक प्रवीण खलखो सहित यातायात और थाना पुलिस की टीमें मुस्तैद रहीं।
पुलिस की अपील:
बेमेतरा पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें और सुरक्षित यातायात के लिए नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
