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30/07/2026

बेमेतरा पुलिस का सराहनीय पहल: स्कूलों में जागरूकता अभियान, नाबालिगों को वाहन देने पर होगी 3 साल की जेल और 25 हजार जुर्माना

​मुख्य बिंदु (Key Highlights)

  • एसपी त्रिलोक बंसल के निर्देशन में अभियान: बेमेतरा जिले में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत “हमर पुलिस हमर गांव” और “हमर पुलिस हमर बाजार” अभियान लगातार जारी है।
  • स्कूली बच्चों को संदेश: ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल और पीएम श्री सेजस राठी स्कूल बेमेतरा के छात्र-छात्राओं को अपराध, साइबर सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया।
  • सख्त कानूनी चेतावनी: मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199-ए के तहत नाबालिगों को गाड़ी देने पर अभिभावकों को 3 साल तक की कैद और ₹25,000 तक का जुर्माना हो सकता है।

बेमेतरा, 30 जुलाई 2026:

पुलिस अधीक्षक (SP) श्री त्रिलोक बंसल (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश कुमार यादव के मार्गदर्शन में बेमेतरा जिले में सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दिनांक 30 जुलाई 2026 को यातायात, परिवहन एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिले के ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल और पीएम श्री सेजस राठी स्कूल में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

​यातायात नियमों और सुरक्षा की पाठ

​कार्यक्रम के दौरान संयुक्त टीम ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों की विस्तृत जानकारी दी। बच्चों को समझाया गया कि:

  • ​बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना कानूनन अपराध है।
  • ​वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें और गाड़ी के कागजात (आरसी, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस) साथ रखें।
  • ​सड़क पार करते समय या पैदल चलते समय फुटपाथ का उपयोग करें और मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें।
  • ​नाबालिग बच्चे स्वयं वाहन न चलाएं तथा अपने अभिभावकों और शिक्षकों के दिशा-निर्देशों का पालन करें।

​अभिभावकों के लिए सख्त निर्देश (कानूनी प्रावधान)

​यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अभिभावक या वाहन मालिक किसी नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति देता है, तो यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199-ए के तहत एक गंभीर और दंडनीय अपराध है। इसके तहत निम्नलिखित सख्त कार्रवाई की जा सकती है:

  • 3 वर्ष तक का कारावास की सजा।
  • ₹25,000 तक का भारी जुर्माना
  • ​संबंधित नाबालिग के 25 वर्ष की आयु तक नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध
  • ​वाहन का रजिस्ट्रेशन (RC) 12 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है।

​बेमेतरा पुलिस ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए उन्हें वैध उम्र और लाइसेंस मिलने से पहले मोटर वाहन चलाने की अनुमति बिल्कुल न दें।

​कार्यक्रम में इनकी रही प्रमुख उपस्थिति

​इस जागरूकता कार्यक्रम का सफल संचालन डीएसपी (मुख्यालय) श्री राजेश कुमार झा, जिला परिवहन अधिकारी श्री के.एल. महौर, यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक श्री प्रवीण खलखो, जिला शिक्षा अधिकारी श्री अभय जायसवाल तथा परिवहन एवं यातायात विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया गया। इस दौरान सउनि जहीर खान, प्रधान आरक्षक दौलत वर्मा एवं अन्य पुलिस स्टाफ मौजूद रहे।

​विद्यालय की ओर से प्राचार्य डॉ. अलका तिवारी, प्रधान पाठक श्रीमती दीप्ति साहू, शिक्षक दुष्यंत साहू, अमृत साहू, विकास शर्मा, प्रिंस सिंह सहित अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहीं। सभी ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और यातायात नियमों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करने का संकल्प लिया।

​बेमेतरा पुलिस का यह जागरूकता अभियान जिलेभर के स्कूलों, कॉलेजों और हॉट-बाजारों में निरंतर जारी रहेगा, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और जिले की सड़कों को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जा सके।

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